NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को राहत, चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

भोपाल। भोपाल से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ( 2008 Malegaon Blast Case) को बड़ी राहत मिली है । एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में किसी के भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की कानूनी ताकत हमारे पास नहीं है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। ऐसे में कोर्ट मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकती है। इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।
एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि,” सत्य तो सत्य होता है और जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है।”

Special NIA Court: In ongoing elections this Court does not have any legal powers to prohibit anyone from contesting elections,It is job of electoral officers to decide. This court can’t stop the accused number 1 from contesting elections, this application is negated

NIA on Pragya Singh Thakur: At this juncture NIA cannot state that there is no prima facie case against the accused as NIA has not challenged the order(rejecting discharge of the accused) before High Court.21513:46 – 24 Apr 2019Twitter Ads information and privacy44 people are talking about this
एनआई की स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, “इस वक्त एनआईए प्राथमिक तौर पर ऐसा कहने की स्थिति में नहीं है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई मामला है या नहीं, क्योंकि उसने प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव धमाका मामले में राहत दिए जाने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील नहीं की है।

Special NIA Court: In ongoing elections this Court does not have any legal powers to prohibit anyone from contesting elections,It is job of electoral officers to decide. This court can’t stop the accused number 1 from contesting elections, this application is negatedANI✔@ANILawyer of the applicant in NIA Court seeking to bar Pragya Singh Thakur, BJP LS candidate from Bhopal, from contesting #LokSabhaElections2019 : She isn’t attending the court proceedings on grounds of ill-health, but she is campaigning for elections where she is not looking ill.45513:31 – 24 Apr 2019Twitter Ads information and privacy139 people are talking about this
बता दें कि मालेगांव धमाके ( 2008 Malegaon Blast case) में जान गंवाने वाले एक शख्स के परिवार ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए एक याचिका लगाई थी। जिसमें ये कहा गया था कि वो बीमारी का हवाला देकर मालेगांव बम धमाके से जुड़े मामले को लेकर चल रही कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रही है, जबकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रही हैं। जहां वो बीमार नहीं दिख रही हैं।
बता दें कि वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले( 2008 Malegaon Blast case) में आरोपित भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर एनआईए ने मंगलवार को खुद को अलग कर लिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला और इसे चुनाव आयोग देखेगा। जबकि प्रज्ञा ठाकुर ने खुद को लोकसभा चुनाव से लड़ने से रोकने वाली उक्त याचिका को खारिज करने की अपील की थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह मैदान में है। वो लगातार मालेगांव धमाके में फंसाने के लिए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही हैं।




