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कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा की कंपनी को एमपी हाई कोर्ट का नोटिस

होशंगाबाद-नरसिंहपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा की कंपनी को एमपी हाई कोर्ट का नोटिस
पेसा एक्ट का उल्लंघन कर रेत के अवैध उत्खनन करने का आरोप, पेसा एक्ट के अधिसूचित मंडला जिले की 26 खदानों से रेत उत्खनन के ठेके पर उठाए गए हैं सवाल

होशंगाबाद-नरसिंहपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक संजय शर्मा की कंपनी वंशिका कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश
पेसा एक्ट के तहत जनजातीय इलाकों में रेत उत्खनन किए जाने के पहले संबंधित ग्राम पंचायत से अनुमति लेना है जरूरी
मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को प्रदेश के अधिसूचित जिलों में लागू किया है पेसा एक्ट
पेसा एक्ट का उल्लंघन कर रेत के खदानों का आवंटन और रेत के उत्खनन को लेकर मंडला के जनपद उपाध्यक्ष संदीप सिगौर ने दायर की है याचिका – याचिका में मंडला से रेत का भारी मात्रा में उत्खनन कर जबलपुर में अवैध भंडारण किए जाने के लगाए गए हैं आरोप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई याचिका में मंडला और जबलपुर के कलेक्टरों के अलावा माईनिंग और परिवहन विभाग के कई बड़े अधिकारियों को बनाया गया है पक्षकार- रामेश्वर सिंह ठाकुर – याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

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