कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब पुरानी पेंशन स्कीम का 31 मई तक उठा सकेंगे लाभ

Old Pension Scheme News: देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी एनपीएस (NPS) को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सरकार के कर्मचारियों को 31 मई 2021 तक का समय दिया है। मोदी गवर्नमेंट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह सीसीएस पेंशन नियम (CCS Pension Rule) 1972 कवरेज लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लास्ट डेथ बढ़ा दी है। यह उन एम्प्लाइज के लिए है, जो 1 जनवरी 2004 से पहले चुने गए, लेकिन बाद में शामिल हुए थे।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का फायदा लेने के लिए कर्मचारियों को 5 मई तक का मौका दिया है। अगर एम्प्लाइज अप्लाई नहीं करेंगे उन्हें एनपीएस का लाभ मिलता रहेगा। जिन कर्मचारियों की नियुक्ती 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच हुई हैं। उन्हें सीसीएस पेंशन के तहत पेंसन का फायदा मिलेगा। इस फैसले पर जानकारों का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज्यादा अच्छी है। इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशनर के साथ उसके परिजनों को भी सुरक्षा मिलती है।
बता दें पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन सेंट्रल एम्प्लाइज को मिलेगा, जो रेलवे पेंशन रूल या सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग या स्वायत्त संस्थानों में एक जनवरी 2004 से पहले भर्ती हुए हैं। वहीं अगर उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशन डिपार्टमेंट की जॉब से इस्तीफा देकर केंद्र के पेंशनभोगी विभाग या स्वायत्त संस्था में नियुक्ति हुई है।




