ग्वालियर

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 9 हजार अर्थ दंड

ग्वालियर। जिला न्यायालय की एट्रोसिटीज कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.साथ ही कोर्ट ने आरोपी श्याम पांडे्य पर 9 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है.दरअसल गरीबों के लिए बने आवास में रहने वाली एक 14 साल की लड़की अपने फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी.तभी उसी फ्लैट में दूसरी मंजिल पर रहने वाले श्याम पांडे्य ने उसे बरगला कर अपने फ्लैट में बुला लिया चूंकि उस समय फ्लैट के ज्यादातर लोग नीचे चल रहे एक कार्यक्रम में व्यस्त थे इसलिए लड़की के एकांत होने का फायदा आरोपी श्याम  ने उठाया.

श्याम नगर निगम में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत था. श्याम पांडे ने लड़की के साथ दुष्कर्म कर  उसे धमका कर भगा दिया. बाद में लड़की और उसके परिजनों ने थाटीपुर थाने में श्याम पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.पुलिस ने आरोपी श्याम पांडे्य के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. उसे जनवरी 2017 में गिरफ्तार किया गया था तभी से आरोपी जेल से बाहर नहीं आ सका है.शनिवार को ग्वालियर जिला अदालत में श्याम पांडे्य को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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