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‘चौकीदार चोर है’ बयान: SC ने राहुल के हलफनामे पर जताया असंतोष, उनके वकील ने दी सफाई

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए राहुल गांधी के बयान ‘चौकीदार चोर है’ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी ने मामले में सोमवार को दोबारा हलफनामा दाखिल किया था। आज, मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सांसद मिनाक्षी लेखी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘उन्होंने (राहुल गांधी) जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बयान (चौकीदार चोर है) दिया है। इसके बाद उन्होंने केवल खेद व्यक्त किया है। अवमानना मामलों में कानून एकदम स्पष्ट है कि माफीनामें की लाइन बिना शर्त के माफी (Unconditional Apology) से शुरू होनी चाहिए।’

वहीं राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर चौकीदार चोर है संबंधित बयान देना उनकी गलती है और वे इसके लिए माफी मांगते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के वकील से सवाल किया कि ये शब्द (माफी मांगते हैं) अपके हलफनामे में कहा हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि खेद और माफी का एक ही मतलब होता है।

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए छह मई की तारीख निर्धारित की है। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राहुल गांधी की तरफ से इस मामले में छह मई तक नया हलफनामा दाखिल किया जाएगा।

मालूम हो कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफानामा दाखिल कर कहा था कि वह राजनीतिक मामले में कोर्ट को बीच में नहीं लाना चाहते, लेकिन भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी अदालत की अवमानना के बहाने सुप्रीम कोर्ट के जरिेए राजनीति कर रही हैं।

राहुल ने अपने हलफनामे में कहा था, उनका मकसद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा था कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राफेल मामले में क्लीन चिट बनाकर बाहर फायदा उठा रही है। इसलिए मीनाक्षी लेखी की याचिका जुर्माने के साथ खारिज की जाए। उन्होंने हलफनामें में आरोप लगाया था कि भाजपा कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए कर रही है।

आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में ‘राफेल मामले’ पर पुनर्विचार याचिका स्वीकारने के बाद राहुल ने अपने एक बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि ‘चौकीदार चोर है’ जिसके बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने राहुल की टिप्पणी ‘चौकीदार चोर है’ को लेकर उनके खिलाफ 23 अप्रैल को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था।

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