दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने के लिए केमिस्ट एसोसिएशन कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने के लिए केमिस्ट एसोसिएशन कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
शिवपुरी।आजकल हर चीज़ की ऑनलाइन बिक्री जोरो से चल रही है जिसमे दवाइयों की विक्री भी चल रही है जिसके विरोध में आज शिवपुरी केमिस्ट एसोसिएशन ने दवाइयों की विक्री को रोकने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।उनका कहना है कि जो दवाई अवैध है जिन पर प्रतिबंध लग चूका है वो दवाइयां भी ऑनलाइन मिल रही है।जिस वजह से लोग खुल कर नशीली दवाइयां ऑनलइन खरीद रहे है।ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 नियम 1945 के प्रावधानों की अवहेलना करने वाली संख्याओं द्वारा इंटरनेट पर दवा की अवैध बिक्री के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा कलेक्ट्रेट के साथ साथ केंद्रीय सरकार को बार बार ज्ञापन दिए पर फिर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई।इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जीएसआर नंबर 817 दिनांक 28 अगस्त 2018 को 45 दिनों का समय देते हुए प्रकाशित किया था जिस पर केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा आपत्तियों को भी दर्ज किया था।केंद्र सरकार का यह अधिनियम स्पष्ट है कि दवाइयों कि ऑनलाइन बिक्री के लिए ड्रग्स अधिनियम के नियम कानून प्रदान नहीं किये गए है।इसलिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दवा/दवा की विक्री,स्टॉक,डिस्पेंस,ऑफर,ये सब निसंदेह अवैधनिक है।केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया है कि भारत में दवा की ऑनलाइन बिक्री करने वालों के खिलाफ तथा इनके द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियां,प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,होर्डिंग्स,आदि में गैर कानूनी विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे एवं इनके मालिकों,ऑपरेटरों,विज्ञापनकर्ताओं व ऐसे विज्ञापनों में भाग लेने वाले कलाकारों एवं कोरियर कम्पनयों जो की ऐसी दवाओं के वितरण में लगी हुई है उनके खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए।




