सामूहिक विवाह के बिना भी ST SC लडकी को शादी के लिए मिलेगी सहायता राशि

कन्या विवाह के लिए आय सीमा का बंधन खत्म समाप्त कर दिया गया है। सामाजिक न्याय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
भोपाल। कांग्रेस ने चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। किसानों की कर्ज माफी के बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में भी संशोधन कर दिया है।
अब अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार को लड़की का एकल विवाह (घर से शादी) करने पर 51 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक यह लाभ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले परिवारों को दिया जाता था। इसे लेकर सामाजिक न्याय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
कांग्रेस की घोषणा के मुताबिक सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दी है। इसमें से 43 हजार रुपए लड़की के बचत बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे।
जबकि 51 हजार में से तीन हजार रुपए सामूहिक विवाह कराने वाले निकाय को दिए जाएंगे और पांच हजार रुपए मूल्य की सामग्री विवाह में दी जाएगी। शासन ने सरकारी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में विवाह कराने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ देने के लिए आय सीमा का बंधन भी खत्म कर दिया है।