Latestग्वालियरराष्ट्रीय

लक्ष्मीकांत शर्मा की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, जानें मामला

ग्वालियर।  मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और व्यापमं घोटाले के आरोपियों में से एक लक्ष्मीकांत शर्मा की उस याचिका को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और वर्तमान में कांग्रेस विधायक गोवर्धन उपाध्याय के खिलाफ खुद के दुष्प्रचार के आरोप लगाए थे. इसके लिए लक्ष्मीकांत शर्मा ने सिरोंज से निकलने वाले एक साप्ताहिक समाचार पत्र करारा जवाब का हवाला दिया था. उनका आरोप था कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने और व्यापम से जुड़ी बातों को विधायक उपाध्याय ने अपने समर्थकों के माध्यम से समाचार पत्र में प्रकाशित कराया और उसके बाद उक्त पत्र को सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में अपने समर्थकों से वितरित भी करवाया.

लेकिन हाईकोर्ट में लक्ष्मीकांत शर्मा के समर्थक और वह खुद इस तथ्य को साबित नहीं कर सके कि यह काम आरोपी ने किया. लिहाजा कोर्ट ने कांग्रेस विधायक गोवर्धन उपाध्याय के खिलाफ लक्ष्मीकांत की चुनावी याचिका को ख़ारिज कर

दिया.विदित हो कि जिस समय यह चुनाव हुआ था, उस समय उक्त समाचार पत्र की लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ छपी खबर के समाचार-पत्र घर-घर में पहुंच गया था और लोगों से उस खबर को खूब चटकारे लेकर पड़ा था और उसकी गली-गली खूब चर्चा हुई थी.

Show More

Related Articles

Back to top button