
नई दिल्ली: कोयला घोटाले के एक मामले में दोषी करार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत चार को शनिवार को 3 साल की सजा सुनाई गई। मधु कोड़ा को 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने मामले में वीआइएसयूएल के निदेशक वैभव तुल्सयान, लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्या, बिपिन बिहारी सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुल्सयान को बरी कर दिया है। यह मामला झारखंड में पलामू स्थित राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित वीआइएसयूएल को देने में अनियमितताओं से जुड़ा है।