LockDown 2.0 आज से लॉक डाउन में किसे मिलेगी छूट, क्या रहेगा बन्द, जनिये पूरी खबर

LockDown 2.0 Guideline: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन यानी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
खेती से जुड़े सभी कामों को छूट दी गई है। वहीं पूरे देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। जरूरी नहीं कि मॉस्क ही पहना जाए। जो लोग सड़कों पर थूकेंगे और फालतू घूमेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा।
स्कूल कॉलेज, फैक्टरियां, रेस्त्रां पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी तरह का यातायात यानी रेल, सड़क और विमान सेवाएं बंद रहेंगी। देशभर में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू रहेगी और लोगों के घर से बाहर निकलने की मनाही है।
हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी 3 तक नहीं खोले जा सकेंगे। अच्छी बात यह है कि जिन इलाकों में कोरोने के नए केस सामने नहीं आएंगे, वहां 20 तारीख के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हो सकते हैं। यहां मैकेनिक, प्लंबर समेत जरूरी सेवाएं बहाल की जा सकती हैं।
जानिए गाइडलाइन की बड़ी बातें-
सख्ती से पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सारे अधिकारी
– शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक। राजनीतिक आयोजन पर रोक। निजी आयोजनों पर भी रोक।
निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है। ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा।
– 65 साल से अधिक उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह।
आपातकाल में टू व्हीलर पर सिर्फ चलाने वाला और कार में ड्राइवर के साथ पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। याद रहे यह छूट सिर्फ आपातकाल के लिए है।
– जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सारे अधिकार दे दिए गए हैं।
कृषि क्षेत्र को रियायत दी गई है। इसी तरह जरूरी उद्योगों में काम चलता रहेगा, लेकिन अन्य उद्योग अभी बंद रहेंगे।
बैंक की शाखाएं, एपीएम, पोस्टल सर्विस चालू रहेंगी। ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंग लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस नई शुरुआत से पहले सरकार ने रविवार को तीन चीजें साफ कीं। पहली- लाॅकडाउन के नियमों में ढील सिर्फ नॉन-कंटेनमेंट एरिया में ही मिलेगी। यानी जिन इलाकों में कोरोना के मामले और संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है, वहां छूट नहीं मिलेगी।
दूसरी- अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान के ऑर्डर ले सकेंगी। वे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी के ऑर्डर अभी नहीं ले पाएंगी। तीसरी- 4 मई से उड़ानें शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए एयरलाइन कंपनियां अगले आदेश तक बुकिंग शुरू नहीं कर पाएंगी।
ई-कामर्स कंपनियों को अब सिर्फ जरूरी सामान बेचने की इजाजत पहले ई-कामर्स कंपनियों को भी सामान बेचने की छूट मिल गई थी, लेकिन गृहमंत्रालय ने इसमें संशोधन कर ई-कामर्स कंपनियों के लिए गैर-जरूरी चीजों की ब्रिकी पर रोक को चालू रखने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि उद्योगों और खेती के लिए मजदूर स्थानीय स्तर पर जुटाने होंगे और मजदूरों के एक-से-दूसरे राज्य में जाने की इजाजत नहीं होगी।
उड़ान, रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, और मेट्रो पूरी तरह बंद
लॉकडाउन से छूट के बावजूद देश में सभी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय उड़ान, रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो, रिक्सा, बस और मेट्रो पूरी तरह बंद रहेंगे। एक राज्य के दूसरे राज्य ही नहीं, एक जिले से दूसरे जिले के बीच आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शापिंग कंप्लेक्स, जिम, खेल गतिविधियां, स्वीमिंग पुल, थियेटर, बार समेत सभी शैक्षिक संस्थाएं पूरी तरह बंद होगी। इसी तरह किसी भी तरह की धार्मिक और राजनीतिक गतिविधि के लिए एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मौत की स्थिति में भी केवल 20 लोगों तक को ही एक साथ आने की अनुमति दी जाएगी।
देश में रेड जोन वाले जिले 170 और 207 जिले आरेंज जोन वाले हैं
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि राज्यों को रेड जोन तय करने के लिए मापदंड दिये जा चुके हैं। इसके तहत बड़ी संख्या में कोरोना के मरीजों के साथ-साथ वे इलाके में रेड जोन में शामिल होंगे, जहां मरीजों की संख्या दोगुनी होने में चार दिन से कम समय लग रहा है। देश में ऐसे रेड जोन वाले जिलों की संख्या 170 है। वहीं 207 जिले आरेंज जोन वाले हैं, जहां कोरोना के केस तो हैं, लेकिन सीमित संख्या में हैं।
लॉकडाउन के दौरान असली राहत ग्रीन जोन वाले 359 जिलों को मिलेगी
इसके बाद 359 ऐसे जिले बचते हैं, जो ग्रीन जोन में है और लॉकडाउन के दौरान असली राहत यहां के लोगों को ही मिलेगी। वैसे देश में बड़ी संख्या में जिले कोरोना के कहर से बाहर भी आ रहे हैं। रविवार को ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जहां पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई मरीज नहीं आया है। 28 दिन पूरा करने के बाद वे ग्रीन जोन में आ जाएंगे और उन्हें भी राहत मिलने लगेगी। पुडुचेरी और कर्नाटक के दो जिले पहले ही ग्रीन जोन में आ चुके हैं।
रेड जोन के इलाके में किसी तरह कोई छूट नहीं होगी
लव अग्रवाल ने कहा कि रेड जोन के इलाके में किसी तरह कोई छूट नहीं होगी और वहां जरूरी सेवाओं के अलावा सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। इन इलाकों में घर-घर सर्वे तक सर्दी-खांसी-जुकाम वाले सभी मरीजों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह उन इलाकों में जहां गिने-चुने कोरोना के मरीज हैं, ऐसे आरेंज जोन में भी यह छूट लागू नहीं होगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन चाहे तो वह जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की इजाजत दे सकता है।
तीन मई तक लॉकडाउन के दौरान डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा
अगले महीने तीन मई तक लॉकडाउन के दौरान खेती के साथ-साथ सीमित आर्थिक गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा और सार्वजनिक स्थानों पर हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पान-बीड़ी, सिगरेट, गुटका और शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगेगा। लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लोगों को इन शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि किसी इलाके में कोई भी नया केस आ गया तो फिर उस इलाके को रेड जोन घोषित कर कंटेनमेंट प्लान लागू कर दिया जाएगा कि सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी।
ई-कामर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी सामान तक सीमित कर दिया गया
ई-कामर्स कंपनियों को सभी सामान ऑनलाइन बेचने की इजाजत दे गई थी, लेकिन रविवार को इसे सिर्फ जरूरी सामान तक सीमित कर दिया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर गृहमंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गाइडलाइंस की नए सिरे से समीक्षा के दौरान पाया गया कि ई कामर्स के प्लेटफार्म पर बहुत बड़ी संख्या में सामान उपलब्ध हैं और उन्हें बेचने की इजाजत देने से कोरोना के रोकने के लिए लगाए प्रतिबंध कमजोर हो सकते हैं।



