कानूनी तौर पर अलग रह रही पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार-SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनी तौर पर अलग रह रही पत्नी को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए।

जस्टिस मदन बी लोकुर व दीपक गुप्ता की बेंच ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं जो महिला को गुजारा भत्ता देने से रोकती है।

मामले में पटना हाई कोर्ट ने 2014 में महिला के पति की याचिका पर फैसला किया था कि उसे गुजारा भत्ता देने का कोई आधार नहीं बनता।

पति ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। निचली अदालत ने महिला को चार हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने को कहा था।

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महिला के पति की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि कानूनी तौर पर दोनों अलग रह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है तो कानूनी तौर पर अलग हुए दंपति को क्यों नहीं।

महिला के वकील ने कहा कि पिछले नौ सालों से उसे कोई पैसा गुजारा भत्ता के तौर पर नहीं मिला है।

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