
नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को कल्याणकारी योजनाओं से लिंक नहीं कराया है तो घबराने की कोई बात नहीं। क्योंकि केंद्र सरकार ने आधार को कल्याणकारी योजनाओं से लिंक कराने की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब आप 30 जून तक अपने आधार को योजनाओं के साथ लिंक करा सकते हैं। पहले ये डेडलाइन 31 मार्च थी, साथ ही सीबीडीटी ने आधार नंबर को पैन से लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है।
इससे पहले 14 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को विभिन्न सेवाओं के साथ लिंक कराने की डेडलाइन पहले ही बढ़ा दी है। अदालत ने साफ कहा कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक विभिन्न सेवाओं के साथ आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने अटार्नी जनरल का अनुरोध स्वीकार करते हुए सेवा, सब्सिडी और लाभ के मामलों को छोड़ कर बाकी के लिए आधार लिंक कराने की 31 मार्च की तय तिथि सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक बढ़ा दी है।
16.65 करोड़ पैन और 87.79 करोड़ बैंक अकाउंट ही हुए लिंक
वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि 5 मार्च तक आधार को पैन से जोड़े जाने की जो संख्या है वो सिर्फ 16,65,82,421 है। वहीं दो मार्च के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 87.79 करोड़ बैंक खाते (करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट) ही ऐसे हैं जो कि आधार से लिंक कराए गए हैं। वहीं मार्च 2 तक कुल 6,811 आधार एनरोल्मेंट और अपडेशन सेंटर बैंक ब्रांच में संचालित कर दिए गए हैं।




