मध्यप्रदेश
पुरानी कालोनियों को राहत तो नई कालोनियों को आफत
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब अवैध कॉलोनी बसाना आसान नहीं होगा. राज्य सरकार ने 2016 के बाद की अवैध कॉलोनियों और नई अवैध कालोनी बसाने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए है.
प्रदेश की नगरीय प्रशासन विभाग की मंत्री माया सिंह के मुताबिक अब यदि कहीं अवैध कॉलोनी बनती है तो संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसके लिए विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए है.
दरअसल, राज्य सरकार प्रदेश ने ऐलान किया था कि वह पांच हजार अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है. यानी कि अवैध कॉलोनी में मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे परिवारों को अब वैध कॉलोनियों की तर्ज पर विकास के साथ ही मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी फायदा मिल सकेगा, जिसमें
– 31 दिसंबर से पहले की कॉलोनियों होंगी वैध
-गरीबी रेखा वाले रहवासियों की कॉलोनी को वैध करने के लिए विकास की राशि का 20 फीसदी लिया जाएगा
-80 फीसदी राशि संबंधित निकाय को देना होगी
-सामान्य वर्ग के रहवासियों की कॉलोनियों को वैध करने के लिए विकास का 50 फीसदी और बाकी 50 फीसदी संबंधित निकाय करेंगे.
-इसके साथ ही भागीदारी योजना के तहत भी रहवासियों को राशि देने में राहत दी जा सकेगी
राज्य सरकार भी विशेष निधि का एक बड़ा हिस्सा देकर अवैध को वैध बनाने का काम करेगी
बीजेपी सरकार इस बड़े कदम से जहां चुनाव से पहले बड़े वोट बैंक पर डोरे डालने की तैयारी में है तो कांग्रेस इसे चुनावी शिगूफा बता कर लोगों को गुमराह करने का कदम बता रही है.
-सामान्य वर्ग के रहवासियों की कॉलोनियों को वैध करने के लिए विकास का 50 फीसदी और बाकी 50 फीसदी संबंधित निकाय करेंगे.
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