Latest

SC का बड़ा फैसला, कहां से कमाए कितने पैसे उम्मीदवारों को देना होगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चुनाव नामांकन पत्र में उम्मीदवार के अलावा उसकी पत्नी एवं आश्रितों के आय के स्रोतों तथा संपत्तियों की जानकारी साझा करना अनिवार्य बना दिया है। न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर एवं न्यायमूर्ति एस.ए. अब्दुल नजीर की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है, लेकिन जिन अनुरोध के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी, उसे मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून में संशोधन का काम संसद का है।

इसे भी पढ़ें  The Future of AI: How Artificial Intelligence Will Transform the World in the Next 10 Years

लोक प्रहरी ने माननीयों को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने की याचिका में मांग की थी। याचिकाकर्त्ता की मांग थी कि उम्मीदवारों के अलावा उनकी पत्नियों और आश्रितों की आय के स्रोतों एवं संपत्तियों की जानकारी नामांकन पत्र में उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाया जाए। न्यायालय ने याचिका की विस्तृत सुनवाई के बाद गत वर्ष 12 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के क्रम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हलफनामा दायर करके शीर्ष अदालत को अवगत कराया था कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति अर्जित करने वाले कुछ सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ जांच जारी है। याचिकाकर्त्ता ने सरकारी योजनाओं में ठेका लेने वाले या सरकारी कंपनियों से आर्थिक तौर पर जुड़े माननीयों को अयोग्य ठहराये जाने संबंधी कानून संशोधन के लिए संसद को निर्देश देने का भी आग्रह न्यायालय से किया था। न्यायालय ने इसे संसद पर छोड़ दिया है।

Mandi Halchal

मंडी हलचल (Mandi Halchal) एक हिंदी डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है, जहां पाठकों को देश-दुनिया, मध्यप्रदेश, राजनीति, मनोरंजन, शिक्षा, रोजगार, कृषि, मंडी भाव, व्यापार, खेल और स्थानीय समाचारों की ताजा एवं महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। हमारा उद्देश्य निष्पक्ष, विश्वसनीय और तथ्यपरक पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। मंडी हलचल – निष्पक्ष खबर, विश्वसनीय जानकारी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *