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माल्या की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, 8 मई तक स्टेटस रिपोर्ट देगा ED

नई दिल्लीः शराब कारोबारी और भारतीय बैंकों से करोड़ों का लोन लेकर न चुकाने वाले भगोड़े विजय माल्या को दिल्ली की एक अदालत ने मनीलॉन्ड्रिंग के एक मामले में संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) को माल्या की संपत्ति जब्त करके उसे कुर्क करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने ईडी को माल्या की संपत्ति कुर्क करने और स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए 8 मई तक का समय दिया है।

ईडी का आरोप
ईडी ने कोर्ट में माल्या के आरोप पत्र में कहा था कि माल्या ने 1996, 1997 और 1998 में लंदन में हुई फार्मूला वन रेसिंग के दौरान एक ब्रिटिश फर्म को लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपए दिए थे। आरोप है कि माल्या ने यह पैसा अपनी कंपनी किंगफिशर के लोगों को यूरोप में दिखाने की एवज में दिए थे। आरोप है कि यह भुगतान आर.बी.आई. से बैगर अनुमति लिए दिए गए थे। इसे फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेटरी अथॉरिटी (फेरा) का उल्लंघन माना गया। दिल्ली की एक कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या के खिलाफ समन जारी किया था लेकिन हाजिर न होने पर कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया।

माल्या पर कुल कितना कर्ज?
31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइन्स पर 17 बैंकों का 6,963 करोड़ रुपए बकाया था। इस कर्ज पर ब्‍याज के बाद माल्या की कुल देनदारी 9,432 करोड़ रुपए हो चुकी है। सी.बी.आई. ने 1000 से भी ज्‍यादा पेज की चार्जशीट में कहा कि किंगफिशर एयरलाइन्स ने IDBI की तरफ से मिले 900 करोड़ रुपए के लोन में से 254 करोड़ रुपए का निजी इस्‍तेमाल किया। किंगफिशर एयरलाइन्स अक्तूबर 2012 में बंद हो गई थी। दिसंबर 2014 में इसका फ्लाइंग परमिट भी कैंसल कर दिया गया।

लंदन में सुनवाई जारी
विजय माल्या प्रत्यर्पण के मामले में फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई जारी है। हालांकि, उम्मीद है कि अगले 2 महीने में इस पर फैसला आ जाए। सी.बी.आई. को उम्मीद है कि वह विजय माल्या को भारत लाने में सफल साबित होगी।

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