नई दिल्लीः सरकार ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की तारीख बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने तारीख ने पैन को आधार से जोडऩे की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है । गौरतलब है कि अब तक आधार को पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 थी। वित्त मंत्रालय ने एक टि्वट के जरिए ये जानकारी दी कि अभी तक कई करदाताओं ने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है। इसलिए सरकार तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है।
It has come to notice that some of the taxpayers have not yet completed the linking of PAN with Aadhaar. Therefore, to facilitate the process of linking, it has been decided to further extend the time for linking of Aadhaar with PAN till 31st March,,2018.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 8, 2017
इससे पहले गुरुवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करना चाहती है। आधार लिंक मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब इस पर 5 जज की बैंच बना रही है जो अगले हफ्ते कई अर्जियों पर सुनवाई करेगी। इन अर्जियों में आधार लिंकिंग को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बैंच वाली को एटॉर्नी जनरल केके वेनुगोपाल ने बताया की केंद्र आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करना चाहता है। मोबाइल को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख हालांकि 6 फरवरी 2018 ही रहेग