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मुरैना में मुर्गी की हत्या का अनूठा मामला, दर्ज हुई FIR, आरोपी को हो सकती है 5 साल की सजा

मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित सिविल लाइन थाना पुलिस इन दिनों एक मुर्गी की हत्या की तफ्तीश में जुटी है। इस अनूठे मामले में मुर्गी की मालकिन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। आरोपित ने मुर्गी की हत्या इसलिए की, क्योंकि वह बार-बार उसके घर में घुस जाती थी और उसे परेशान करती थी। इसलिए आरोपित ने लाठी मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपित फरार है।

कानून के मुताबिक आरोपित को दोष साबित होने पर पांच साल की सजा तक हो सकती है। हुआ यूं कि तीन दिन पहले मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुरैना गांव निवासी सुनीता वाल्मीकि की मुर्गी पड़ोस में रहने वाले सरदान सिंह जाटव के घर के अंदर चली गई। पड़ोसी ने एक बार तो मुर्गी को भगा दिया, लेकिन मुर्गी बार-बार उसके घर में जाने लगी।

आरोपित ने मुर्गी की मालकिन से शिकायत भी की, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जब मुर्गी फिर से उसके घर में गई तो आरोपित ने मुर्गी पर लाठी से वार कर दिया, जिससे मुर्गी मर गई। सुनीता ने जब मुर्गी मारने का उलहना लेकर पड़ोसी के यहां गई तो आरोपित ने उससे गाली-गलौच कर दी। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।

इसके बाद सुनीता मरी हुई मुर्गी को लेकर सिविल लाइन थाने गई और पुलिस से शिकायत की। सिविल लाइन थाना प्रभारी एके सिंह का कहना है कि सुनीता वाल्मीकि नामक महिला फरियाद लेकर आई थी। उसने पड़ोसी युवक सरदान सिंह जाटव पर मुर्गी की हत्या करने का आरोप लगाया।

शिकायत पर आरोपित के खिलाफ धारा 429 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही गाली-गलौच की धाराओं में भी मामला दर्ज किया है। आरोपित की तलाश की जा रही है। शिकायत लिखने के बाद पुलिस ने मुर्गी का पोस्टमार्टम पशु अस्पताल में कराया है।

पांच साल तक की सजा का प्रावधान-

कानून के जानकारों के मुताबिक आइपीसी की धारा 429 के तहत 50 रुपये से ज्यादा कीमत वाले पालतू जानवरों को मारने या उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना जुर्म है। इसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

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