चारा घोटाला: लालू को मिली 3.5 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बहुचर्चित अरबों रुपए के चारा घोटाले के नियमित मामले 64ए/96 में रांची की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 3.5  साल की सजा  और 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया है। देवघर कोषागार से अवैध तरीके से 89 लाख रुपये निकालने के मामले में यह बड़ा फैसला आया है। फैसले से पहले सभी दोषी वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये अदालती कार्रवाई में शामिल हुए।  लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

रणनीति बनाने में जुट गई राजद
राजद इसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई है। इसे लेकर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर राजद के शीर्ष नेताओं के बीच मंथन हो रहा है। इस बैठक में बड़ी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने इस बैठक में भाग लेने के पूर्व बताया, “यह बैठक पूर्व निर्धारित था। इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

वरिष्ठ नेता ले रहे हैं बैठक में भाग
बैठक में पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि लालू कहीं भी रहें उनकी नीति और सिद्घांत हमारे साथ है। बैठक में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, विधायक भाई वीरेंद्र सहित सभी वरिष्ठ नेता भी भाग ले रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पार्टी के पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है।

ये है पूरा केस
साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध ढंग से 89 लाख, 27 हजार रुपये निकालने का आरोप है. इस दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। हालांकि, ये पूरा चारा घोटाला 950 करोड़ रुपये का है, जिनमें से एक देवघर कोषागार से जुड़ा केस है। इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्टूबर, 1997 को मुकदमा दर्ज किया था। आज लगभग 20 साल बाद इस मामले में फैसले की घड़ी आई है। इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये अवैध ढंग से निकालने के चारा घोटाले के एक दूसरे केस में सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है।