भ्रामक विज्ञापन देने वाले सेलिब्रिटीज पर लग सकता है 3 साल का बैन

नई दिल्लीः अब यदि कोई सेलिब्रिटी गुमराह करने वाला विज्ञापन करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पेश किया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कड़े प्रावधानों वाले इस विधेयक में अगर सेलिब्रिटी गुमराह करने वाले विज्ञापन देते हैं तो उन्हें 3 साल का बैन और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले मंत्री ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 वापस ले लिया।

आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
नए विधेयक में प्रावधान किया गया है कि कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता गलत या भ्रामक विज्ञापन देता है जो उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है तो उसे दो साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि किसी के खिलाफ ऐसे एक से ज्यादा मामले हों तो हर अगले मामले के लिए 5 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेशों को नहीं मानने वालों को छह महीने तक की कैद या 20 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

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लाइसेंस हो सकता है रद्द
विधेयक में नकली उत्पादों के विनिर्माताओं, भंडारकों, विक्रेताओं और वितरकों या मिलावटी सामान आयात करने वालों के लिए चार तरह के प्रावधान हैं।
1. किसी उत्पाद से उपभोक्ता के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचता है तो छह महीने की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
2. अगर उपभोक्ता के स्वास्थ्य को मामूली नुकसान पहुंचता है तो उस स्थिति में एक साल तक की कैद और तीन लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
3. ऐसे उत्पादों से उपभोक्ता के स्वास्थ्य को ज्यादा जोखिम के मामले में सात साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा मृत्यु की स्थिति में सात साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रवधान है।
4. पहली बार दोषी पाए जाने पर उत्पाद विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता का लाइसेंस दो साल तक के लिए निलंबित किया जा सकता है जबकि दूसरी बार में लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।

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