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जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर नगर में घूमते पाए जाने पर बिजुरी पुलिस ने की कार्यवाही

अनूपपुर- जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर नगर में घूमते पाए जाने पर बिजुरी पुलिस ने की कार्यवाही
अनूपपुर जिला बदर चल रहे आरोपी लवकुश शुक्ला पिता परशुराम शुक्ला उम्र 30 वर्ष निवासी उर्जानगर बिजुरी नगर में घूमते पाए जाने की सूचना पर बिजुरी पुलिस घेराबंदी कर अपराधी को दबोचा कर की गई कार्यवाही :- अनूपपुर जिला के विरुद्ध विगत 4 वर्षों में चोरी, लुट, आर्म्स एक्ट, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के 29 अपराधिक प्रकरण थाना बिजुरी एवं अन्य थानो में दर्ज होना पाए जाने से दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1 धारा 5 (क) की कण्डिका (क) एवं (ख) तथा सह पठित धार 7 के अंतर्गत जिला अनूपपुर एवं जिला अनूपपुर की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य के जिला शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी की सीमाओं से 1 वर्ष की काल अवधि के लिए निष्कासित किया गया था।-जिला बदर किए गए आदतन अपराधी लवकुश शुक्ला पिता स्व परशुराम शुक्ला निवासी उर्जानगर बिजुरी का अनूपपुर के जिला बदर आदेश का उलंघन कर दिनांक 10/05/2024 को शाम 05.00 बजे उर्जानगर में घूमते पाये जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी बिजुरी विकास सिंह उप निरी० सोने सिंह परस्ते आर. 504 लक्ष्मण डांगी म.आर. 305 संगम तोमर आर. 349 रामनिवास गुर्जर एवं चालक आर. 264 अनिल मरावी के मुखबिर सूचना के बताये स्थान पर घेराबंदी किया गया तो अनावेदक लवकुश शुल्का पुलिस को देख कर एक टूटे मकान में लुक छिप रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिला बदर आरोपी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत गिरफ्तार कर हमराह थाना लाये वापसी पर अपराध क्रमांक 126/2024 धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही की जा कर आरोपी को दिनांक 11/05/2024 को जे.आर. पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

विकास सिंह थाना प्रभारी बिजुरी

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