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मंत्री का चेक बाउंस, न्यायालय ने दिए मामला दर्ज करने के आदेश

इंदौर। पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा का चेक फिर बाउंस हो गया। उन्होंने इंदौर की एक फर्म से ब्याज पर 10 लाख रुपए उधार लिए थ

इसकी अदायगी के लिए जो चेक दिया वह बैंक से वापस आ गया। रुपए उधार देने वाली फर्म ने जिला कोर्ट में पटवा के खिलाफ परिवाद दायर किया। कोर्ट ने सोमवार को प्रकरण दर्ज करते हुए मंत्री को समन जारी कर दिया। सुनवाई 7 मार्च को होगी।

इंडस्ट्रियल एरिया पोलोग्राउंड स्थित हरीश ट्रेडर्स से मंत्री पटवा ने 15 जून 2015 को 10 लाख रुपए उधार लिए थे। ब्रोकर के जरिये उधार ली गई इस रकम पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना तय हुआ था। 31 मार्च 2017 तक तो पटवा ने नियमित रूप से ब्याज दिया, लेकिन बाद में बंद कर दिया।

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फर्म ने रकम की अदायगी के लिए तकादा किया तो पटवा ने 1 जनवरी 2018 का 10 लाख रुपए का चेक दे दिया। फर्म ने 19 जनवरी को एसबीआई की पोलोग्राउंड शाखा में चेक लगाया। 23 जनवरी को चेक बाउंस हो गया। इस पर फर्म ने एडवोकेट सुनील तिवारी के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया। सोमवार को न्यायाधीश एमपी नामदेव ने समन जारी किया।

पहले भी दर्ज हो चुका है केस

इसके पहले भी पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के एक मामले में जिला कोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज हो चुका है। उन्होंने इंदौर निवासी एक व्यक्ति से 12 लाख रुपए उधार लिए थे। इसकी अदायगी के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए थे।

Mandi Halchal

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