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टोल पर नया लोकल पास

टोल पर नया लोकल पास! 1 नवंबर से सालाना ₹1,500 या ₹3,000 में मिलेगी राहत

मंडी हलचल | नई दिल्ली

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने राहत देने की तैयारी की है। 1 नवंबर 2026 से पात्र वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक लोकल FASTag पास की सुविधा शुरू होगी। इसके तहत 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक तय शुल्क देकर पास बनवा सकेंगे।

कहां कितना लगेगा शुल्क?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर वार्षिक शुल्क तय किया गया है।

  • ₹1,500 सालाना: नगर निकाय या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
  • ₹3,000 सालाना: नगर निकाय या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए।
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किन लोगों को मिलेगा लाभ?

यह सुविधा उन पात्र वाहन मालिकों के लिए है, जो संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। वाहन पर वैध और चालू FASTag होना चाहिए, जो गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत हो।

हर टोल पर नहीं चलेगा पास

यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसे दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, जहां बंद टोल संग्रह प्रणाली लागू है या यात्रियों के लिए सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां इस रियायती पास की सुविधा नहीं मिलेगी।

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पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या नए वार्षिक लोकल पास में से अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। पात्र टोल प्लाजा पर यह सुविधा 1 नवंबर से उपलब्ध होगी, जबकि राजमार्गयात्रा ऐप के माध्यम से इसकी उपलब्धता 1 दिसंबर 2026 से होगी।

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