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राजस्थान में कर्मचारी को बताना होगा दहेज लिया था या नहीं

जयपुर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अब यह बताना होगा कि उन्होंने विवाह के समय दहेज लिया था या नहीं। पिछले पांच वर्ष के दौरान सेवा में शामिल हुए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से इस बाबत घोषणा-पत्र भरवाया जा रहा है।

घोषणा-पत्र पर खुद के हस्ताक्षर के साथ ही पत्नी, ससुर और पिता के हस्ताक्षर कराने होंगे। अपने और ससुराल पक्ष की ओर से दो-दो गवाहों के हस्ताक्षर कराना भी अनिवार्य होगा।

राज्य के कार्मिंक विभाग ने इस बाबत एक आदेश सभी विभागों में जारी किया है। घोषणा पत्र में कर्मचारी को यह बताना होगा कि उसकी नियुक्ति कब और किस विभाग में किस पद पर हुई। विवाह की तारीख बताते हुए यह घोषित करना होगा कि उसने शादी के समय दहेज नहीं लिया।

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पुरुष कर्मचारी को यह भी घोषित करना होगा कि भविष्य में पत्नी अथवा ससुराल पक्ष की ओर से यदि दहेज के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा इस संबंध में कोर्ट में मामला पहुंचता है तो सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

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