अंततः सरकार को बढ़ानी पड़ी आधार लिंक की तारीख, जानें नई डेडलाइन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को बैंक एकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन के फैसले को वापस ले लिया है।

सरकार ने बुधवार को बैंक एकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन के फैसले को वापस ले लिया है।

अब 31 दिसंबर नहीं है आधार से बैंक खाते लिंक करने की डेडलाइन, सरकार ने बदला फैसला

सरकार ने अब तक सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर रखा था। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही बैंक एकाउंट के साथ लिकिंग की नई अंतिम तारीख का एलान कर सकती है।

साथ आपको बता दें कि आधार को अन्य सेवाओं के साथ लिंक करने की अंतिम तारीख अपरिवर्तित हैं।

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अब ये है लिंक करने की अंतिम तारीख-

आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2018 है।डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन्स (डीओटी) के निर्देशों के अनुसार सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए मौजूदा प्रीपेड और पोस्ड पेड मोबाइल यूजर्स के नंबर को आधार से लिंक्ड केवाइसी के रिवेरिफाई करना है। इसकी अंतिम तारीख 6 फरवरी, 2018 है।सरकार की ओर से मुहैया कराई गईं सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2017 लाभार्थियों के लिए आधार जानकारी जमा कराना अनिवार्य है।

33 करोड़ पैन धारकों में से अब तक 14 करोड़ ने ही आधार से कराया लिंक

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देश में 14 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड अब तक आधार नंबर से जोड़े जा चुके हैं। कुल 33 करोड़ पैन कार्ड हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक 41 फीसद पैन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं।

पैन-आधार लिंकिंग का यह क्रम अब भी जारी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले महीने ही आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की घोषणा की है।

इनकम टैक्स रिटर्न और नया पैन पाने के लिए बीती एक जुलाई से ही सरकार आधार को अनिवार्य कर चुकी है

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